नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को मिले चंदे पर शत-प्रतिशत आयकर छूट दिए जाने को लेकर आयकर कानून एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर 23 दिसम्बर को सुनवाई कर सकता है।
वकील एमएल शर्मा ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(ए) एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
शर्मा की दलील है कि एक सामान्य व्यक्ति से कर वसूला जाता है, जबकि राजनीतिक दलों को आयकर से शत-प्रतिशत छूट दी जाती है। याचिकाकर्ता का कहना है, चुनाव आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल पूरी तरह आयकर मुक्त हैं, यदि वे प्रत्येक वर्ष आयकर रिटर्न भरते हैं।
शर्मा ने यह याचिका वित्त सचिव की 16 दिसम्बर की उस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में दायर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को पुराने नोट जमा कराने की छूट है। ऐसे दलों के खातों की जांच नहीं की जाएगी। (वार्ता)