नकद लेन-देन पर आयकर विभाग सख्त, दी यह चेतावनी...

Webdunia
मंगलवार, 29 अगस्त 2017 (08:19 IST)
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपए या इससे अधिक के नकद लेन-देन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
 
एक सार्वजनिक संदेश में विभाग ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेन-देन में दो लाख रुपए या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है।
 
इसी तरह अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रुपए नकद लेना या देना और कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है।
 
कर विभाग ने आम जनता से इस नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने को भी कहा है। इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त को ई-मेल से दी जा सकती है। विभाग पूर्व में भी इसी तरह के सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चुका है। (भाषा) 
 
 
 
Show comments

जरूर पढ़ें

जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई

योगी के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी बोले, एक हैं तो सेफ हैं

सिंघवी ने CJI चंद्रचूड़ से पूछा खास सीक्रेट, सिब्बल बोले- मैंने नहीं देखे ऐसे जज

राहुल गांधी के वंशज भी अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर पाएंगे

इंदौर में चलती कार में लगी आग, चालक ने इस तरह बचाई जान

सभी देखें

नवीनतम

कश्मीर में एक और मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, आतंकियों के 3 साथी गिरफ्तार

UP महिला आयोग ने रखा प्रस्‍ताव- सिर्फ महिलाएं ही लें औरतों के कपड़ों के नाप, जिम और योग केंद्रों में हों महिला प्रशिक्षक

संविधान से छुटकारा चाहते हैं BJP और RSS, कांग्रेस ने PM मोदी पर लगाया आरोप

उद्धव ने हिंदुत्व को पाखंड कहने वालों से मिलाया हाथ, अमित शाह ने ठाकरे पर साधा निशाना

अमित शाह ने किया महाराष्ट्र के मुख्‍यमंत्री के नाम का ऐलान!

अगला लेख
More