अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर से परामर्श की अनुमति नहीं मिली, कोर्ट का आदेश AIIMS मेडिकल बोर्ड बनाए
इंसुलिन और अन्य जरूरतों के बारे में बताए
Delhi Court directs AIIMS to form medical board : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की चिकित्सकीय जांच करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की अनुमति नहीं मिली है।
बोर्ड यह तय करेगा कि केजरीवाल के रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। साथ ही बोर्ड उनके स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलुओं पर भी गौर करेगा।
सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने केजरीवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से अपने चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया।
ईडी का आरोप जानबूझकर खा रहे हैं मीठा : ईडी ने 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। कोर्ट ने ED से इस पर जवाब मांगा था। इनपुट भाषा Edited by : Sudheer Sharma