charges will be framed against Brij Bhushan: दिल्ली की एक अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय करने का आदेश दिया। ALSO READ: बृजभूषण शरण सिंह बोले, मेरा अब कुश्ती से कोई लेना-देना नहीं...
एक मामले में आरोपमुक्त : अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) प्रियंका राजपूत ने छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में सिंह को आरोपमुक्त भी कर दिया। अदालत ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया। वह 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी। ALSO READ: साक्षी मलिक फिर हुई गुस्सा, क्यों दिया बृजभूषण के बेटे को भाजपा ने लोकसभा कैसरगंज सीट से टिकट ?
तोमर के खिलाफ भी आरोप तय : उसने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala