केंद्रीय सूचना आयोग ने CBI से पूछा, बताएं- माल्या के खिलाफ किन नियमों के तहत जारी किए लुक आउट नोटिस

Webdunia
रविवार, 17 जनवरी 2021 (19:50 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि उन नियमों के बारे में बताएं, जिनके तहत विजय माल्या के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर 2015 में 2 अलग-अलग लुक आउट सर्कुलर जारी किए गए। माल्या 9 हजार करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले का आरोपी है।

सूत्रों ने बताया था कि सीबीआई ने नवंबर 2015 के अंतिम हफ्ते में माल्या के खिलाफ नया एलओसी जारी किया था, जिसमें देशभर के हवाई हड्डा अधिकारियों से कहा गया कि माल्या की आवाजाही के बारे में उसे सूचित किया जाए।

यह पहले के नोटिस के स्थान पर जारी किया गया, जिसमें उद्यमी के देश छोड़ने का प्रयास करने पर हिरासत में लेने की बात कही गई थी। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन चला गया, जहां वह ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विहार धुर्वे की याचिका पर आयोग ने सीबीआई को निर्देश दिया कि उन नियमों के बारे में बताएं, जिसके तहत अक्टूबर और नवंबर 2015 में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए गए। सीबीआई ने धुर्वे को सूचना देने से इंकार कर दिया था।सीबीआई ने आरटीआई कानून की धारा 8(1) (एच) के तहत धुर्वे को सूचना देने से इंकार किया था।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भारतीय छात्रों को जस्टिन ट्रूडो ने दिया बड़ा झटका, कनाडा ने फास्ट-ट्रैक वीजा किया समाप्त

हिमाचल में तेज हुई समोसा पॉलिटिक्स, BJP MLA ने CM को भेजे 11 समोसे

यूपी CM के पहनावे को लेकर अखिलेश यादव का तंज, सिर्फ कपड़ों से कोई योगी नहीं बनता

जमानत याचिका मामले में SC ने दिखाई सख्‍ती, कहा- एक दिन की देरी मूल अधिकारों का उल्लंघन

खरगे ने BJP पर लगाया भड़काऊ भाषणों के जरिए मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप

सभी देखें

नवीनतम

अयोध्या में 35 लाख से ज्‍यादा श्रद्धालुओं ने की 14 कोसी परिक्रमा

कौन है आतंकी अर्श डल्ला, जिसे कनाडा पुलिस ने किया गिरफ्तार

कांग्रेस नेता मतीन अहमद AAP में हुए शामिल

LIVE: CM विजयन पर प्रियंका गांधी वाड्रा का निशाना, कहा उन्होंने वायनाड के लिए क्या किया

Maharashtra Election : 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 3000 और जातीय जनगणना का वादा, महाराष्ट्र के लिए MVA का घोषणा पत्र

अगला लेख
More