पटना। बिहार में बोधगया स्थित बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर परिसर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए पांच लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने 25 मई को इस मामले के पांच आरोपियों हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निरोधक) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद पिछले दो दिनों से सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज यह सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश ने हैदर अली को कुल 60 हजार रुपए का, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह को 50-50 हजार रुपए का तथा उमर एवं अजहरुद्दीन को 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर हैदर अली को तीन वर्ष, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह को ढाई-ढाई वर्ष तथा उमर एवं अजहरुद्दीन को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। (वार्ता)