संसद में मोदी सरकार का ऐलान, इसी सत्र में आएगा लड़कियों की शादी की उम्र पर बिल

Webdunia
शुक्रवार, 17 दिसंबर 2021 (15:52 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को संसद में यह घोषणा की कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने संबंधी विधेयक को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा।
 
लोकसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने अगले सप्ताह सदन में होने वाले सरकारी कामकाज की जानकारी देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह (रोकथाम) संशोधन विधेयक को अगले सप्ताह पेश करने के बाद चर्चा कर पारित किया जाएगा।
 
राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि बाल विवाह (रोकथाम) संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने और पारित करने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा जाएगा।
 
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाल विवाह (रोकथाम) अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इस संशोधन के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रावधान है।
 
मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत लड़कों के विवाह लिए न्यूनतम आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित है।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भारतीय छात्रों को जस्टिन ट्रूडो ने दिया बड़ा झटका, कनाडा ने फास्ट-ट्रैक वीजा किया समाप्त

हिमाचल में तेज हुई समोसा पॉलिटिक्स, BJP MLA ने CM को भेजे 11 समोसे

यूपी CM के पहनावे को लेकर अखिलेश यादव का तंज, सिर्फ कपड़ों से कोई योगी नहीं बनता

जमानत याचिका मामले में SC ने दिखाई सख्‍ती, कहा- एक दिन की देरी मूल अधिकारों का उल्लंघन

खरगे ने BJP पर लगाया भड़काऊ भाषणों के जरिए मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र भी कुछ ही देर में

महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, किसानों की कर्ज माफी का किया ऐलान

गडकरी बोले, भाजपा की फसल में लगे कीड़े, कीटनाशक छिटकना होगा

कीट पतंगों से बचने के लिये राजगीर में महिला ACT हॉकी मैच दोपहर में होंगे

श्रीनगर में एक और मुठभेड़ जारी, 3 आतंकी घेरे में

अगला लेख
More