इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 7 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वालों की फांसी की सजा को आज बरकरार रखा है। न्यायालय ने आरोपितों की अपील खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने मासूम बच्ची के साथ जो वहशीपन दिखाया है, उसके बाद उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।
खबरों के अनुसार, 26 जून 2018 की शाम मंदसौर में 7 वर्षीय बालिका का स्कूल के पास से अपहरण कर आरोपी आसिफ और इरफान पास के जंगल में ले गए थे। जहां हैवानों ने बालिका के साथ पहले तो कुकर्म किया और फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस द्वारा इस मामले में 12 जुलाई 2018 को जिला न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई थी। न्यायाधीश ने 21 अगस्त 2018 को उक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। पीड़िता का लंबे समय तक इंदौर में उपचार भी चला था।