नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत केन्द्र और राज्यों के दोहरे नियंत्रण पर फैसला होने के साथ ही इसे 01 जुलाई 2017 से लागू किए जाने की घोषणा की गई है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सोमवार को जीएसटी परिषद की नौवीं बैठक हुई। इसके बाद जेटली ने कहा कि परिषद की अगली बैठक अब 18 फरवरी को होगी जिसमें जीएसटी से जुड़े कानूनों के प्रारूपों को अंतिम रूप दिया जाएगा और जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू होगा। पहले इसे 01 अप्रैल 2017 से लागू करने की घोषणा की गई थी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी में दोहरे नियंत्रण एवं क्रॉस इमपावरमेंट पर निर्णय हो गया है। पूरा कराधान आधार केन्द्र और राज्य मिलकर शेयर करेंगे और डेढ़ करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले कारोबारियों में से 90 प्रतिशत का मूल्यांकन राज्य तथा 10 फीसदी का केन्द्र करेगी। डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों में से 50-50 प्रतिशत केन्द्र और राज्य दोनों के मूल्यांकन क्षेत्र में रहेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य 12 समुद्री मील तक जल में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर लगा सकेंगे। एकीकृत जीएसटी कर लगाने और वसूलने की शक्ति केन्द्र के पास रहेगी, लेकिन विशेष प्रावधानों के तहत राज्यों के पास यह अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को छोड़कर बैठक में मौजूद सभी वित्त मंत्री 1.5 करोड़ रुपए तक के कारोबारियों के मूल्याकंन के प्रस्ताव पर सहमत थे। (वार्ता)