जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा, मिलेंगी यह सुविधाएं

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हो गया, इसके लाभ हैं...

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1) जैन धर्म की सुरक्षा होगी।

2) जैन धर्म की नैतिक शिक्षा पढ़ाई कराने का जैन स्कूलों को अधिकार।

3) कम ब्याज पर लोन, व्यवसाय व शिक्षा तकनीकी हेतु उपलब्ध होंगे।

4) जैन कॉलेजों में जैन बच्चों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित सीट होगी।

5) जैन समुदाय में अल्पसंख्यक घोषित होने से सविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अनुसार जैन समुदाय धर्म, भाषा, संस्कृति की रक्षा सविधान में उपलब्धों के अंतर्गत हो सकेगी।

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6) जैन धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थल, संस्थाओं, मंदिरों, तीर्थ, क्षेत्रों एव ट्रस्ट का सरकारीकरण या अधिग्रहण आदि नही किया जा सकेगा अपितु धार्मिक स्थलों का समुचित विकास एव सुरक्षा के व्यापक प्रबंध शासन द्वारा भी किए जाएंगे।

7) उपासना स्थल से संबंधित सेक्शन 2 (सी) ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज (एनसीएम) एक्ट (एनसीएम) 1992 के तहत किसी धार्मिक उपासना स्थल को बनाए रखने हेतु स्पष्ट निर्देश जिसका उल्लंघन धारा 6 (3) के अधीन दंडनीय अपराध है।

8) पुराने स्थलों एव पुरातन धरोहर को सुरक्षित रखना सन् 1958 के अधिनियम धारा 19 एव 20 के तहत सुरक्षित हो।

9) समुदाय द्वारा संचालित ट्रस्टों की सम्पति को किराया नियंत्रण अधिनियम से भी मुक्त रखा जाएगा।

10) जैन धर्मावलम्बी अपनी प्राचीन संस्कृति पुरातत्व एव धर्मस्थलों का सरक्षण कर सकेंगे।

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11) जो प्रतिभावन अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश पाते हैं तो उनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों का 9वीं, 10वीं, 12वीं का शिक्षण शुल्क एव अन्य लिया जाने वाला शुल्क पूर्णत माफ कर दिया जाएगा।

12) जैन मंदिरों, तीर्थ स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि के प्रबंध की जिम्मेदारी समुदाय के हाथ में दी जाएगी।

13) शैक्षणिक एव अन्य संस्थाओं को स्थापित करने या उनके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाएगा।

14) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोचिंग कॉलेजों में समुदाय के विद्यार्थियों को फ़ीस माफ़ या कम होने की पात्रता होगी।

15) सरकार द्वारा जैन समुदाय को स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, शोध या प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु सभी सुविधाएं एव रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी।

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16) जैन समुदाय के विद्यार्थियों को प्रशानिक सेवाओं और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु अनुदान मिल सकेगा।

17) जैन समुदाय द्वारा संचालित जिन संस्थाओं पर कानून की आड़ में बहुसंख्‍यकों ने कब्जा जमा रखा है उनसे मुक्ति मिलेगी।

18) जैन धर्मावलम्बी द्वारा पुण्यार्थ, प्राणी सेवा, शिक्षा इत्यादि हेतु दान धन करमुक्त होगा।

19) जैन धर्मावलम्बी को बहुसंख्‍यक समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की स्थिति में सरकार जैन धर्मावलम्बी की रक्षा करेगी।

20) अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थल के समुचित विकास एव सुरक्षा के व्यापक प्रबंध शासन द्वारा किए जाएंगे।

21) अल्पसंख्यक वर्ग युवाओं में खेलकूद व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रोत्साहन हेतु अनुदान एक छात्रवृत्तियों में विशेष प्रावधानों का लाभ मिल सकेगा, ताकि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले तथा आर्थिक स्थति से कमजोर वर्ग का शैक्षणिक, सामयिक एव आर्थिक विकास हो सके।

21) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कराए गए आर्थिक सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के सर्वेक्षण के आधार पर रोजगार मूल सुविधा का लाभ मिलेगा ।


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