इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हिन्दू समुदाय के श्मशान घाट का, वैकल्पिक भूमि या मुआवजा दिए बिना कथित तौर पर अधिग्रहण करने को लेकर सिन्ध सरकार से जवाब मांगा है।
इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश मियां शाकिब निसार ने बुधवार को सिंध सरकार को इस संबंध में विस्तार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह की समय सीमा दी है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के मुताबिक हिन्दू समुदाय के नेता राम नाथ महाराज की अर्जी पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सिंध की सरकार ने वर्ष 2008 में ल्यारी एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हिन्दू समुदाय की भूमि का अधिग्रहण कर लिया था।
उन्होंने कहा कि 9 साल बाद भी उन्हें इसके बदले में कोई अन्य भूमि या कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि श्मशान घाट ना होने के कारण हिन्दू समुदाय को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान न्यायाधीश ने सिंध के मुख्य सचिव को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। (भाषा)