कोर्ट ने अभिनेता दीप सिद्धू को लालकिला हिंसा मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Webdunia
मंगलवार, 23 फ़रवरी 2021 (18:24 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लालकिला हिंसा मामले में कार्यकर्ता-अभिनेता दीप सिद्धू को मंगलवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
 
गौरतलब है कि केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसी बीच कुछ लोगों ने लालकिले पर चढ़कर ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया। इस दौरान आईटीओ पर बड़ी संख्या में किसानों की पुलिस से झड़प हुई और तोड़-फोड़ की घटना भी हुई।
ALSO READ: Farmers Protest: किसान संघों ने टीकरी प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली पुलिस के पोस्टरों को लेकर जताई आपत्ति
सिद्धू को इस मामले में 7 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरजीत कौर की अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले पुलिस द्वारा सिद्धू को लाल किले की घटना के लिए भड़काने वाला मुख्य आरोपी बताए जाने पर अदालत ने अभिनेता को पुलिस हिरासत में भेजा था। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

tirupati laddu पर छिड़ी सियासी जंग, पशु चर्बी के दावे पर तेदेपा-वाईएसआरसीपी आमने-सामने

Kolkata Doctor Case : जूनियर डॉक्‍टरों ने खत्‍म की हड़ताल, 41 दिन बाद लौटेंगे काम पर

कटरा चुनावी रैली में कांग्रेस-नेकां पर गरजे PM मोदी, बोले- खून बहाने के पाकिस्तानी एजेंडे को लागू करना चाहता है यह गठबंधन

Mangaluru : 2 सिर और 4 आंख वाला दुर्लभ बछड़ा पैदा हुआ, देखने के लिए उमड़ा हुजूम

वन नेशन वन इलेक्शन में दक्षिण भारत पर भारी पड़ेगा उत्तर भारत?

सभी देखें

नवीनतम

गृहमंत्री अमित शाह ने बताई नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन

Bengal Flood : ममता बनर्जी ने बाढ़ को बताया साजिश, PM मोदी को लिखा पत्र, दी यह चेतावनी

Tirupati Laddu Controversy : जेपी नड्डा ने CM चंद्रबाबू से मांगी रिपोर्ट, बोले- जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई

इस बार कश्मीर के चुनाव मैदान में हैं 25 पूर्व आतंकी, अलगाववादी और जमायते इस्लामी के सदस्य

300 साल पुरानी भोग प्रथा, 2014 में मिला GI टैग, अब प्रसाद में पशु चर्बी, क्‍या है Tirupati Controversy?

अगला लेख
More