लॉकडाउन में मजदूरी मिलेगी या कटेगा वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला

Webdunia
शुक्रवार, 12 जून 2020 (11:14 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लॉकडाउन में मजदूरी पर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उद्योग धंधे और मजदूर एक-दूसरे से जुड़े हैं इसलिए सामंजस्य बनाकर चलना जरूरी है।
 
कोरोना Lockdown की 54 दिन की अवधि में जब अधिकांश कंपनियां बंद थीं या पूरी तरह से काम नहीं कर पाईं, उस दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए या कंपनियां कटौती कर सकती हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है।
 
अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में विस्तृत हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान कंपनियों पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कंपनियां और कर्मचारी आपस में मामले को सुलझाने की कोशिश करें। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो श्रम मंत्रालय की मदद ले। 
 
उल्लेखनीय है कि 26 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि एक हफ्ते में हलफनामे के जरिए जवाब दें। सरकार ने 4 जून को कहा था जो कंपनियां सैलरी देने में दिक्कत होने की बात कर रही हैं उन्हें अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

PAN 2.0 Project : अब बदल जाएगा आपका PAN कार्ड, QR कोड में होगी पूरी कुंडली

तेलंगाना सरकार ने ठुकराया अडाणी का 100 करोड़ का दान, जानिए क्या है पूरा मामला?

Indore : सावधान, सरकारी योजना, स्कीम और सब्सिडी के नाम पर खाली हो सकता है आपका खाता, इंदौर पुलिस की Cyber Advisory

क्‍या एकनाथ शिंदे छोड़ देंगे राजनीति, CM पर सस्पेंस के बीच शिवसेना UBT ने याद दिलाई प्रतिज्ञा

संभल विवाद के बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दावा, BJP सांसद ने शिव मंदिर होने के दिए सबूत

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक

ये है मुंबई का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट, 1 महीने वॉट्सऐप कॉल पर रखा, 6 खातों से लूटे 3.8 करोड़

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं, संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ

बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर फेंका मोबाइल, चेहरे पर आईं चोटें

बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र, जानिए देश में कहां कैसा है मौसम?

अगला लेख
More