वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) एक अप्रैल, 2012 से लागू किए जाने का प्रस्ताव किया जो आयकर कानून की जगह लेगी।
मुखर्जी ने 2011-12 के अपने बजट भाषण में कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता को एक अप्रैल, 2012 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। डीटीसी विधेयक में आयकर छूट सीमा दो लाख रुपए करने का प्रस्ताव है, जो अभी 1.6 लाख रुपए है।
विधेयक के तहत सरकार ने दो लाख रुपए से पाँच लाख रुपए के बीच 10 प्रतिशत, पाँच लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया है।
इस समय व्यक्तियों के लिए सालाना 1.6 लाख की आय पर कर नहीं लगता, जबकि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कर छूट सीमा क्रमश: 1.9 लाख रुपए और 2.4 लाख रुपए है।
वर्तमान में 1.6 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत और 8 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगता है। (भाषा)