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राजकुमार संतोषी चेक बाउंस मामले में वकील का बयान आया सामने, बोले- चिंता की कोई बात नहीं...

जामनगर कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा और 2 करोड़ रुपए भरने जमा करने का आदेश दिया है

हमें फॉलो करें राजकुमार संतोषी चेक बाउंस मामले में वकील का बयान आया सामने, बोले- चिंता की कोई बात नहीं...

WD Entertainment Desk

, रविवार, 18 फ़रवरी 2024 (12:05 IST)
Rajkumar Santoshi : बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी के खिलाफ चेक बाउंस मामले में जामनगर कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा और 2 करोड़ रुपए भरने जमा करने का आदेश दिया है। फिल्ममेकर ने जामनगर के बिजनेसमैन अशोकलाल से 1 करोड़ रुपए उधार लेने के बाद पैसे नहीं चुकाए थे।
 
अशोकलाल ने साल 2015 में राजकुमार संतोषी के खिलाफ जामनगर की अदालत में मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में जामनगर कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। 2019 में राजकुमार कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश भी हुए थे। अशोकलाल के वकील ने बताया था कि एक समय था जब राजकुमार संतोषी और अशोकलाल क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। 
 
ये मामला साल 2015 का है, जब प्रोड्यूसर ने अशोकलाल से पैसे उधार के तौर पर लिए थे। राजकुमार ने एक बार अशोकलाल को पैसे चुकाने के लिए 10 लाख रुपए के 10 बैंक चेक दिए थे, लेकिन वो सभी चेक दिसंबर 2016 में बाउंस हो गए। इसके बाद परेशान होकर अशोकलाल ने जामनगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 
 
वहीं अब इस मामले में राजकुमार संतोषी के वकील बिनेश पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, वे मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। सबसे पहले, अदालत ने अपने फैसले पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी और फिर हमने उच्च स्तरीय मंच पर अपील करने के लिए समय मांगा, और उसके बाद संतोषी जी को जमानत दे दी।
 
पटेल ने कहा, प्रॉसिक्यूशन ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया कि है कि संतोषी ने पैसे लिए हैं। प्रॉसिक्यूशन ने खुद स्वीकार किया है कि एक तीसरे पक्ष ने पैसे कलेक्ट किए थे। उसके बदले तीसरी पक्ष ने 10 लाख रुपए के 11 चेक दिए, जिनकी मिस्टर संतोषी को कोई जानकारी नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने इस बात को नजरअंदाज किया और हमारे खिलाफ फैसला किया। 
 
उन्होंने कहा, इसलिए झूठे दावों के आधार पर चेक में बदलाव किए गए हैं, और उस तीसरे पक्ष को नहीं बुलाने की जरूरत नहीं समझी, जिसने पैसे जमा किए थे, जिसके बारे में संतोषी जी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इसलिए हम ऊपर उच्च स्तर पर इस मामले को दोहराएंगे, सभी बिंदुओं पर रोशनी डालेंगे और बाकी चीजों पर भी।
 
कोर्ट ने शुरुआत में राजकुमार संतोषी से कहा था कि उन्हें हर बाउंस हुए चेक के लिए अशोकलाल को 15 हजार रुपए देने होंगे। लेकिन अब कोर्ट ने अपना अपना फैसला सुनाते हुए राजकुमार संतोषी को उधार की दोगुनी रकम जमा करने का आदेश दिया है। 
 
बता दें कि राजकुमार संतोषी ने साल 1990 में फिल्म 'घायल' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रका था। उन्होंने खाकी, अजब प्रेम की गजब कहानील दामिनी जैसी कई हिट फिल्मों का निर्माण किया है। वह इन दिनों सनी देओल के साथ फिल्म 'लाहौर 1947' बना रहे हैं। 
 

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