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फिल्म 2.0 की पायरेसी रोकने के लिए कोर्ट ने उठाया सख्त कदम

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रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 रिलीज हो गई है। रिलीज होते ही एक बड़ी खबर सामने आई है कि इस फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइजडर (ISPs) को 12,000 वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए हैं।
 
खबरो के अनुसार ये ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर तमिल फिल्मों के पायरेटेड वर्जन दिखाए जाते हैं। इस लिस्ट में 2000 से ज्यादा वेबसाइट को 'तमिल रॉकर्स' ऑपरेट करती है। लाइका प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए एक याचिका दायर की थी। जिसके बाद जस्टिस एम सुंदर ने बुधवार को आदेश दिया।  
 
लाइका प्रोडक्शन के वकील ने याचिका में 12,564 अवैध वेबसाइट की लिस्ट बनाई थी। वकील ने तर्क दिया कि जब 'तमिल रॉकर्स' वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, तो ये तुरंत यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) या किसी अन्य एक्सटेंशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बदलकर एक मिरर वेबसाइट बना लेती है। वकील ने 'तमिल रॉकर्स' के विस्तार की संभावित लिस्ट बनाई और ऐसी सभी वेबसाइटों के खिलाफ एक आदेश मांगा था। 
 
फिल्म 2.0 करीब 543 करोड़ रुपए में तैयार हुई है और भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती हैं। यह फिल्म एडवांस बुकिंग के दौरान 1.2 मिलियन टिकिट बेच कर पहला रिकॉर्ड बना चुकी है। 

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